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Jind Crime : जींद में दुष्कर्मी को 20 साल कठोर कारावास, 20 हजार रुपए जुर्माना

mysirsa.com
Last updated: Oct 6, 2023 at 1:11PM
By mysirsa.com
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2 Min Read
Jind rapist gets 20 years rigorous imprisonment, Rs 20,000 fine
Jind rapist gets 20 years rigorous imprisonment, Rs 20,000 fine

बहला-फुसलाकर नाबालिगा को भगा ले गया था आरोपी जुलाना निवासी सुमित

 

Jind Crime :  हरियाणा के जींद में नाबालिगा के साथ दुष्कर्म के दोषी को एडिशनल सेशन जज चन्द्रहास की अदालत ने 20 साल कठोर कारावास और 20 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने की सूरत में दोषी को दो साल अतिरिक्त कैद काटनी होगी। मामला दो साल पुराना है, जिसमें दोषी को कठोर कारावास की सजा हुई है।

अदालत में चले अभियोग के अनुसार जुलाना थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले एक गांव के व्यक्ति ने 20 दिसंबर 2021 को पुलिस को शिकायत देते हुए बताया था कि उसकी नाबालिग बेटी को (Jind Crime) जुलाना निवासी सुमित घर से बहला-फुसलाकर ले गया था और उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की और नाबालिगा को बरामद कर लिया। नाबालिगा ने बयान दिए थे कि सुमित ने उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया था।

इस पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म, पॉक्सो एक्ट समेत विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर 27 दिसंबर को गिरफ्तार (Jind Crime) कर लिया था। बाद में पुलिस ने सबूत जुटाकर अदालत में पेश किए।

इसके आधार पर एडिशनल सेशन जज चन्द्रहास की अदालत ने सुमित कुमार को दोषी करार देते हुए धारा 363 आईपीसी के तहत 3 साल कैद, 5 हजार रुपए जुर्माना, धारा 366 आईपीसी के (Jind Crime) तहत 5 साल कैद, 10 हजार रुपए जुर्माना और धारा 6 पोक्सो एक्ट के तहत 20 साल कठोर कारावास तथा 20 हजार रूपए जुर्माने की सजा सुनाई।

 

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