Jind News : हरियाणा के जींद में महिला के साथ दुष्कर्म के आरोपी को
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमरजीत सिंह की अदालत ने दोषी करार देते हुए दस साल का कारावास तथा 21 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने की सूरत मे दोषी को एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
अदालत में चले अभियोग के अनुसार 18 फरवरी 2021 को उचाना थाना क्षेत्र की एक महिला ने पुलिस को दी शिकायत मे बताया था कि उसके पति की गांव पबनाबा कुरूक्षेत्र निवासी बलराज (Jind news) से दोस्ती थी। इस कारण बलराज का उसके घर में आना-जाना था और उसका पति अकसर घर से बाहर ही रहता था। एक दिन बलराज उसके पति की गैर मौजूदगी में घर आया और उसके साथ दुष्कर्म किया। विरोध करने पर आरोपी ने उसे बुरा अंजाम भुगतने की धमकी दी।
उचाना थाना पुलिस ने (Jind news) महिला की शिकायत पर बलराज के खिलाफ दुष्कर्म समेत विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। शुक्रवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमरजीत सिंह की अदालत ने बलराज को (Jind news) दुष्कर्म करने का दोषी करार देते हुए उसे दस साल का कारावास तथा 21 हजार रु पये जुर्माने की सजा सुनाई है।