चंडीगढ़, 16 नवंबर – हरियाणा सरकार ने 14 और जांच अधिकारियों को सूचीबद्ध किया है। इसके अलावा, सेवारत ग्रुप ए और बी के अधिकारी हरियाणा सिविल सेवा (दंड और अपील) नियम, 2016 के तहत विभागीय जांच करने के लिए अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा जांच अधिकारी के रूप में नामित होने के पात्र होंगे।
सभी प्रशासनिक सचिवों और विभागाध्यक्षों को जारी किए पत्र में हरियाणा के मुख्य सचिव श्री संजीव कौशल ने हरियाणा सिविल सेवा (दंड और अपील) नियम, 2016 के तहत विभागीय जांच करने की प्रक्रियाओं की रूपरेखा तैयार की है। इसमें जांच अधिकारियों को नामित किया गया है।
ग्रुप सी और डी के कर्मचारियों की ग्रुप बी के वही अधिकारी जांच कर सकेंगे जो आरोपित व्यक्ति से दो वेतन ऊपर के पद पर कार्यरत होंगे।
इसी प्रकार ग्रुप बी अधिकारियों से वही ए स्तर का अधिकारी पूछताछ कर सकेंगे जो आरोपित व्यक्ति से कम से कम दो वेतन ऊपर के पद कार्य कर रहे होंगे।
एनबीसीसी(सेवानिवृत्त) और श्री राम किशन शर्मा सीई पीडी एवं सी, यूएचबीवीएन (सेवानिवृत्त) को पैनल में शामिल किया गया है।
पत्र में अवगत करवाया गया है कि सक्षम प्राधिकारी के पास जांच अधिकारियों को अधिकृत करने का अधिकार होगा । वह जांच अधिकारियों को सरकार द्वारा जारी पैनलबद्ध सूची या सेवारत अधिकारियों में से जांच अधिकारी नियुक्त कर सकते हैं