Chandigarh Administration: चंडीगढ़ प्रशासन ने लोगों को एक बड़ा झटका दिया है. दिवाली पर लोग सिर्फ 2 घंटे ही पटाखे चला सकेंगे. फिलहाल, प्रशासन ने आदेश जारी कर दिए हैं. साथ ही, नियमों के उल्लंघन करने पर भी दिशा निर्देश जारी किए हैं.
रात 8 से 10 बजे तक चला सकते हैं पटाखे
आदेश के मुताबिक, गुरुपूर्व पर लोगों को सुबह 4 बजे से शाम 5 बजे तक पटाखे फोड़ने की इजाजत है. दिवाली के दौरान रात 8 से 10 बजे तक पटाखे फोड़े जा सकते हैं. आदेश में लिखा है कि लोग 100 मीटर की दूरी पर ही पटाखे चला सकेंगे. दशहरे पर पुतला दहन के दौरान केवल पुतले में ही पटाखे फोड़े जा सकेंगे. प्रशासन ने कहा है कि अगर कोई इसका उल्लंघन करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
केवल हरित पटाखों की अनुमति
चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से जारी आदेश में लिखा है कि इस साल भी दशहरा, दिवाली और गुरुपूर्व के मौके पर शहर में सिर्फ ग्रीन पटाखे फोड़ने की इजाजत दी गई है. शहर में बढ़ते प्रदूषण को नियंत्रित करने और कम करने के लिए यूटी प्रशासन ने यह फैसला लिया है. बढ़ते प्रदूषण के कारण इस साल भी पटाखे जलाने पर सख्ती की जाएगी और लोगों को प्रदूषण की समस्या के बारे में जागरूक भी किया जाएगा.
2020 और 2021 में था पूर्ण प्रतिबंध
चंडीगढ़ प्रशासन ने पिछले साल त्योहारों के दौरान हरित पटाखों के इस्तेमाल की अनुमति दी थी. महामारी के चलते प्रशासन ने 2020 और 2021 में कोरोना संक्रमण से बचाव के उपाय के तौर पर पटाखों की बिक्री और फोड़ने पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था.